Friday, 02 March 2012 18:42 |
नयी दिल्ली, दो मार्च (एजेंसी) भ्रष्टाचार के एक मामले में कृपाशंकर सिंह को कोई भी राहत देने से इंकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने ''पसंदीदा पीठ की तलाश :बेंच हंटिग:'' के लिए फटकार लगाई है । अदालत ने कहा कि इस तरह के कृत्य अस्वीकार्य हैं । उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि कुमार जैसे वरीय वकीलों का अदालत के प्रति कानूनी अधिकारियों की तरह कर्तव्य बनता है कि वह इस तरह के ''पसंदीदा पीठ की तलाश'' के प्रयास को रोकें । उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस को कृपाशंकर के परिवार के खिलाफ जांच का भी आदेश दिया । इसने नेता और उनकी पत्नी, बेटा एवं दामाद सहित परिवार की सभी चल और अचल संपत्तियों का दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने का निर्देश दिया । अदालत ने कहा, ''प्रथमदृष्ट्या हम कह सकते हैं कि कृपाशंकर सिंह के खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला है । हमें यह कहने की जरूरत नहीं कि ऐसी जांच सामान्य प्रकृति की है और अदालत द्वारा विशिष्ट रूप से निर्देशित नहीं होना चाहिए बल्कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसी एजेंसियों द्वारा खुद ही इसकी जांच की जानी चाहिए ।'' |
Friday, March 2, 2012
कृपाशंकर को कोर्ट से भी राहत नहीं, मिली फटकार
कृपाशंकर को कोर्ट से भी राहत नहीं, मिली फटकार
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