Wednesday, 17 July 2013 15:22 |
कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि लिव इन रिश्ते में रहने वाली महिलाओं को भी 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून' के प्रावधानों के तहत संरक्षण पाने का अधिकार है। याचिकाकर्ता का कहना था कि इस कानून के खंड 2 :एफ: के मुताबिक वह महिला उसकी पत्नी नहीं है और उनके बीच कोई घरेलू संबंध नहीं है। |
Wednesday, July 17, 2013
लिव इन में रह रहीं महिलाओं को भी घरेलू हिंसा कानून के तहत संरक्षण का अधिकार
लिव इन में रह रहीं महिलाओं को भी घरेलू हिंसा कानून के तहत संरक्षण का अधिकार
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