Wednesday, 24 July 2013 17:27 |
सलमान के वकील के अनुरोध पर अदालत ने मीडिया से संयम बरतने और इस मामले में सही तरह से खबर देने के लिए कहा। गौरतलब है कि 28 सितंबर 2002 को उपनगर बांद्रा में एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे लोगों को एक लैंडक्रूजर गाड़ी से कुचल दिया गया था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी जबकि चार अन्य घायल हुए थे। यह गाड़ी कथित रूप से सलमान खान चला रहे थे। इससे पहले सलमान खान के खिलाफ एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने सुनवाई की थी और कुछ गवाहों से पूछताछ के बाद सुनवाई बंद कर दी गई। अदालत ने कहा कि अभिनेता के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का अपराध बनता है। इसके बाद अदालत ने नये सिरे से सुनवाई के लिए इस मामले को सत्र न्यायालय के पास भेज दिया। सत्र न्यायालय ने 24 जून को एक मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा था जिसमें कहा गया था कि बालीवुड अभिनेता के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का अपराध बनता है और इस फैसले के खिलाफ सलमान की अपील खारिज कर दी गई थी। सत्र अदालत 19 अगस्त को कार्यकर्ता संतोष दौंडकर और सलमान के वकील द्वारा दायर दो संबंधित याचिकाओं पर अपना आदेश सुनाएगी। अदालत ने आज केवल मौखिक रूप से मीडिया से रिपोर्टिंग के समय संयम बरतने के लिए कहा। इससे संबंधित घटनाक्रम में, दौंडकर की अधिवक्ता आभा सिंह ने आज पिछली सुनवाई के दौरान कथित रूप से झूठे सबूत देने के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत से सत्र न्यायालय में भेजने की मांग की। |
Wednesday, July 24, 2013
हिट एंड रन मामले में सलमान के खिलाफ आरोप तय
हिट एंड रन मामले में सलमान के खिलाफ आरोप तय
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